अमेजॉन की याचिका पर 10 जून को सुनवाई करेगा, एनसीएलटी एफआरएल मामले में

NCLT एफआरएल मामले में अमेजॉन की याचिका पर 10 जून को करेगा सुनवाई. जी हां राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ दायर की गई ऐमेज़ॉन की याचिका पर 10 जून को सुनवाई करेगा. बैंक ऑफ इंडिया ने एफआरएल के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अपील करी है एफआरएल को कर्ज देने वाले बैंकों के समूह का प्रमुख बैंक बैंक ऑफ इंडिया ही है. हालांकि FRL के साथ निवेश समझौते में शामिल रही दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी ने इसके खिलाफ अर्जी लगा दी है सोमवार को इस मामले में ऑनलाइन सुनवाई की.

ऐमेज़ॉन की याचिका को अभी तक न्यायाधिकरण ने स्वीकार नहीं किया है, ऐमेज़ॉन ने गत 12 मई को संशोधन क्षमता एवं दिवाला संहिता आईपीसी की धारा 65 के तहत एक याचिका दायर कर अपील के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया की मंजूरी देने पर आपत्ति दर्ज कराई थी.

अमेजॉन का कहना है कि बैंक ऑफ इंडिया ने एफआरएल के साथ मिलीभगत की है और इस समय किसी भी तरह की दिवाला कार्यवाही शुरू करने से उसके अधिकारों पर चोट पहुंचेगी ऑनलाइन सुनवाई के दौरान बैंक ऑफ इंडिया के वकील रवि कदम ने कहा कि बैंक अमेजॉन की याचिका को स्वीकार किए जाने लायक ना मानते हुए इसे खारिज करने की अपील करेगा.

बैंक ऑफ इंडिया ने गत अप्रैल में एनसीएलटी का रुख करते हुए FRL के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी मांगी थी, ताकि बकाया कर्ज की वसूली की जा सके आर FRL ने बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों को 5322.32 करोड़ के कर्ज के भुगतान में चूक की है .