आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अगले आदेश तक नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी है

आरबीआई (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक ( Paytm Payments Bank) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अगले आदेश तक नए कस्टमर ( New Customer) जोड़ने पर रोक लगा दी है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से, नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म भी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है. आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अब नए ग्राहकों को आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई से अनुमति मिल जाने के बाद ही जोड़ सकेगा. 

दरअसल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सुपरविजन के दौरान ऐसी बातें पाई है जो जिसे लेकर पर्यवेक्षकों ने चिंता जाहिर की है. जिसे ध्यान में रखते हुए ये पैसला लिया गया है. इससे पहले बीते साल अक्टूबर 2021 में आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा चुका है. तब आरबीआई ने कहा था कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने RBI को फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन (CoA) के लिए एक एप्लिकेशन भेजा था, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि PPBL ने जो जानकारियां दी थीं, वह कंपनी की सही स्थिति को नहीं दर्शाता है.