इनकम टैक्स late  फाइल करने वाले को देना पड़ेगा ₹5000 का जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 2021-22 की 31 जुलाई को थी. जिसके चलते लगभग 5:50 करोड़ लोगों ने पिछले साल का इनकम टैक्स 31 जुलाई तक जमा किया. आपको यह भी बतला दे कि करीबन 60 से 65lakh लोगों ने आखरी दिन यानी 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया रात के 10:00 बजे से पहले. आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख थी 31 जुलाई थी.

1 अगस्त से आइटीआर फाइल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा. जुर्माने से बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने के लिए मैसेज भी कर रहे थे. साथी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी साफ कर दिया था कि आइटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. 30 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया था. जिन लोगों की सालाना इनकम ₹5 lakh से कम है उन्हें ₹1000 बतौर पेनाल्टी देकर आईटीआर फाइल करना होगा. वही ₹5 lakh से अधिक सालाना इनकम वाले लोगों को ₹5000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी.

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