इमरान खान को किसी भी मामले में गिरफ्तार ना करें, ऐसा कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने

इमरान खान को किसी भी मामले में गिरफ्तार ना करें, ऐसा कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी पीटीआई के चीफ इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान कोई का 30 मई तक इस्लामाबाद में किसी भी मामले में गिरफ्तार न किया जाए. हाईकोर्ट के इस आदेश में इमरान की गिरफ्तारी करने से पुलिस प्रशासन को रोक दिया है. ऐसे बात शरीफ की अगुवाई वाली मौजूदा केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.