ऑल टाइम वर्क अलाउंस के हकदार नहीं है सरकारी कर्मचारी

ऑल टाइम वर्क अलाउंस के हकदार नहीं है, सरकारी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के ओवरटाइम वर्क को लेकर एक बड़ी टिप्पणी करी है. कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी ओवरटाइम बरकरार नहीं. यह मुआवजे की कैटेगरी में नहीं आता कोर्ट ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है, कि संविदा कर्मचारियों के विपरीत सरकारी कर्मचारी विशेष अधिकारी के अलावा वेतन आयोग का लाभ उठाते हैं. नियम के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसला सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके कर्मचारियों के बीच.