गुजरात दंगा मामले में गिरफ्तार तीस्ता सीतलवाड़ को शीर्ष अदालत यानी Supreme Court ने अंतरिम जमानत दी

गुजरात दंगा मामले में गिरफ्तार तीस्ता सीतलवाड़ को शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ से अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तीस्ता की रेगुलर बैल पर हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है. इसी के साथ साथ तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही बड़ी राहत मिली है. तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से गुजरात दंगे 2002 के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है. और सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा है जल्द से जल्द.

गुजरात दंगे 2002 से तीस्ता का नाम जुड़ा हुआ है, तीस्ता पर आरोप है कि उन्होंने गवाहों को भड़काया था. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने की एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ अपने स्वार्थ सिद्ध करने में जुटी रही. कोर्ट ने संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार की ओर से झूठा हलफनामा दायर किए जाने का भी जिक्र किया था.