ज्ञानवापी मस्जिद पर एक प्रतिक्रिया सामने आई है

ज्ञानवापी मस्जिद पर एक प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको बता दें कि, हिंदू पक्ष ने कहा है कि, उनके वकील ने कहा कि मंदिर के विध्वंस के साथ भी भूमि मंदिर की जगह होने की अपनी प्रकृति को नहीं खोती है. और इस प्रकार पूजा स्थल अधिनियम में लागू नहीं होता है. यह मिशन वाराणसी में मस्जिद में श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की नियमित पूजा की मांग करने वाले मुकदमे से संबंधित एक याचिका के जवाब में किया गया था. आपको बता दें कि, विवाद सर पर मंदिर को जाने मात्र से एक मंदिर की भूमि होने की अपनी प्रकृति नहीं होती, ऐसा कहा हिंदू पक्ष में. हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि, उक्त भूमि पर भारत की आजादी से काफी पहले से मंदिर स्थित था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को करेगा.