दिल्ली न्यायालय ने अमेजन पर फ्यूचर समूह की याचिकाएं खारिज कीं

नयी दिल्ली, चार जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर-अमेजन विवाद को लेकर सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में जारी सुनवाई को निरस्त करने की मांग वाली फ्यूचर समूह की याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) और फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) की तरफ से दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि जल्द ही इस बारे में आदेश न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

इन याचिकाओं में न्यायालय से सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में जारी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली अर्जी पर गौर करने का पंचाट को निर्देश देने की मांग की गई थी। ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन सौदे की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए फ्यूचर समूह को मध्यस्थता में लेकर गई है।

अमेजन का कहना है कि फ्यूचर समूह की कंपनी एफआरएल ने रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ 24,500 करोड़ रुपये का बिक्री करार कर उसके साथ 2019 में हुए निवेश करार का उल्लंघन किया है।

एफसीपीएल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सिंगापुर स्थित मध्यस्थता केंद्र इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाकर अमेजन-एफआरएल सौदे को निलंबित किए जाने के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एफआरएल की प्रवर्तक इकाई एफसीपीएल में 49 फीसदी हिस्सेदारी लेने के अमेजन के सौदे को पिछले महीने निलंबित कर दिया था। इसके अलावा आयोग ने उस पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

एफआरएल के वकील हरीश साल्वे का कहना था कि 5-7 जनवरी को इस पर सुनवाई करने जा रहे मध्यस्थता पंचाट को पहले सुनवाई निलंबन की अर्जी पर विचार करना चाहिए।

दूसरी तरफ अमेजन की तरफ से पेश हुए गोपाल सुब्रमण्यम और अमित सिब्बल ने दलील रखी कि पंचाट फ्यूचर समूह की अर्जी पर आठ जनवरी को सुनवाई करने वाला है और उसके पास अपनी प्रक्रियागत संचालन के लिए विवेकाधिकार है।

अमेजन और फ्यूचर समूह के बीच जारी कानूनी लड़ाई के कई मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है।