प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में अरविंद केजरीवाल पर ₹25000 का जुर्माना लगाया.

प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है . जस्टिस बिरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है. जिसमें पीएमओ के जनसूचना अधिकारी और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से पीआईओ को पीएम मोदी की डिग्री का विवरण देने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ₹25000 का जुर्माना भी लगाया. सीएम ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था.