मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज करी गई, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया

मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज करी गई, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया. उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज करी. अदालत ने साल 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी. इसके अलावा हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया. वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वर्क बोर्ड और अंजुमन इन जामिया मस्जिद कमेटी की आज का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.