सर्विस चार्ज अब कोई भी रेस्टोरेंट ग्राहक से नहीं वसूल सकता : CCPA

कोई भी रेस्टोरेंट अब अपने यहां आने वाले ग्राहक को सेवाएं मुहैया कराने के नाम पर किसी भी तरह का सर्विस चार्ज अब नहीं वसूल सकता. सीसीपीए सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज करार देते हुए, ऐसे स्थानों पर स्वचालित रूप से या बिल में डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज लगाने पर रोक लगा दी है. इस संबंध में जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि होटल और रेस्टोरेंट के में दिए जाने वाले खाने की कीमत में फूड और सर्विस पहले से ही शामिल होते हैं.

इसके अलावा सीसीपीए में इस बात का भी उल्लेख किया है कि यदि उपभोक्ता पाता की कोई होटल या रेस्टोरेंट्स ऐसा निर्देश का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज वसूल रहा है तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्टोरेंट्स  बिल की राशि में जोड़े गए चार्ज को हटाने का अनुरोध कर सकता है. इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यानी NCH पर शिकायत दर्ज कर सकता है, शिकायत को 1915 पर कॉल करके भी दर्ज कराई जा सकती है.