सीसीआई ने ऐमजॉन के निवेश की मंजूरी को किया रद्द, 200 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) यानी सीसीआई (CCI) ने ऐमजॉन पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने फ्यूचर कूपन्स में ऐमजॉन के निवेश के अप्रूवल की मंजूरी को रद्द कर दिया है। सीसीआई ने ऐमजॉन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने गलत और झूठे स्टेटमेंट भी दिए हैं।

(CCI) ने फ्यूचर कूपन्स में ऐमजॉन के निवेश के अप्रूवल की मंजूरी को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, सीसीआई ने अमेरिका की दिग्गज कंपनी ऐमजॉन पर 200 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया है। सीसीआई में फ्यूचर कूपन्स की तरफ से जारी एक शिकायत पर सुनवाई हो रही थी, जिसके जरिए फ्यूचर कूपन्स उम्मीद कर रहा था कि फ्यूचर ग्रुप में ऐमजॉन के निवेश की मंजूरी को रद्द कर दिया जाए।

सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि अब यह जरूरी है कि डील का फिर से आकलन किया जाए। ऐमजॉन को आदेश दिया गया है कि वह 60 दिनों के अंदर फॉर्म-2 फिर से फाइल करे, जिसमें विस्तार के साथ पूरी जानकारी हो। सीसीआई ने ऐमजॉन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने गलत और झूठे स्टेटमेंट भी दिए हैं। सीसीआई ने ऐमजॉन-फ्यूचर डील मामले में कुल 57 पन्नों का आदेश जारी किया है।