सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने का काम दो हफ्ते में शुरू हो सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने, नोएडा के 40 मंजिला ट्विन टावर को दो हफ्तों में ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. वहीं घर खरीदारों की पूरी राशि बुकिंग के समय से 12 फीसदी ब्याज पर लौटाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को, रियल्टी फर्म सुपरटेक लिमिटेड के नोएडा में एमेराल्ड कोर्ट परियोजना के 40 मंजिला ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया. जहां न्यायलय ने कंपनी को इस कार्रवाई को दो हफ्ते के अंदर शुरू करने को कहा है. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने, नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को 72 घंटे के अंदर एक बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को भी उपस्थित रहने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘‘सीईओ नोएडा इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, इस आदेश के दो हफ्ते के अंदर ध्वस्त करने का कार्य शुरू किया जाए.’’ आपको बता दें कि, 12 जनवरी को न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 93 स्थित 40 मंजिला, इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर बिल्डर को फटकार लगाई थी. 

वहीं कंपनी के निदेशकों को न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर जेल भेजने की चेतावनी दी थी. नोएडा अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर भवन नियमों का उल्लंघन करने को लेकर, इन निर्माणाधीन इमारतों को तीन महीने के अंदर ध्वस्त करने का पिछले साल 31 अगस्त को न्यायालय ने आदेश दिया था. न्यायालय ने कहा था कि, “अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाए ताकि कानून के शासन का अनुपालन सुनश्चित हो सके.”

इन प्रोजेक्ट्स में घर बुकिंग करने वाले खरीदारों के पैसे के संबंध में न्यायलय ने, घर खरीदारों की पूरी राशि बुकिंग के समय से 12 फीसदी ब्याज दर के साथ लौटाने का आदेश दिया था.”