सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले पर खारिज याचिका कर दी है

सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले पर खारिज याचिका कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा. 5 जजों की पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि संविधान पीठ के उस फैसले में रिकॉर्ड के स्तर पर कोई ड्यूटी नहीं मिली है, इसलिए पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है.