सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में बिलकिस बानो में मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति दी थी. सुप्रीम कोर्ट से बिलकिस बानो की रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान सामने आया है, डीसीडब्ल्यू चीफ ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की अर्जी खारिज कर दी. बिलकिस बानो का 21 साल की उम्र में गैंगरेप किया गया, उसके 3 साल के बेटे और 6 परिवार वालों का कत्ल कर दिया गया, पर गुजरात सरकार ने उसके सभी रेपिस्ट को आजाद कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे लोग.