सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए .सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोषी करार दिए गए पेरारिवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा .इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था. राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन ,मुरूगन ,संथन, जयकुमार और robert poy को रिहा करने के आदेश दिया है . पेरारिवलन पहले ही इस मामले में रिहा हो चुके थे. सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जेल में अच्छे बर्ताव के कारण पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था.