32000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने के आदेश पर कोलकाता हाईकोर्ट की रोक है

32000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने के आदेश पर कोलकाता हाईकोर्ट की रोक है, कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रायोजित और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 32000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने संबंधी आदेश पर शुक्रवार को सितंबर के अंत तक अगला आदेश दिए जाने तक अंतरिम रोक लगा दी है. कोलकाता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 12 मई को लगभग 32000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था. जिन्होंने 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आधार पर 2016 में चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक के रूप में भर्ती होने के बाद परीक्षण प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था.