सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर रोक लगाने से किया इनकार, लेकिन यह भी कहा कि नियमों का पालन जरूर करें

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंसा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है .इसके साथ ही अगले सप्ताह सुनवाई की बात कही है हालांकि बुलडोजर की कार्यवाही पर अंतरिम रोक का आदेश देने से इनकार कर दिया है .इसके साथ ही यूपी सरकार से कहा गया है कि कोई भी कार्यवाही नियम के दायरे में ही होनी चाहिए संबंधित व्यक्ति को समय पर नोटिस और फिर उसका जवाब देने का अधिकार मिलना चाहिए.

अदालत ने जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को इस मसले पर राय जाहिर करने के लिए वक्त दिया जाएगा. तब तक हम उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे वे लोग जो समाज का ही हिस्सा है यदि किसी को कोई समस्या है तो उसे हर उसे हक है कि उसका समाधान तलाश करें. इस तरह से निर्माण कोढाना कानून के तहत ही हो सकता है इस केस की सुनवाई अब हम अगले सप्ताह करेंगे. 

जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने जमीयत की याचिका पर सुनवाई करी याचिका में यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार को आदेश जारी किया जाए कि कानून के मुताबिक ही संपत्ति ढहाने की कार्यवाही की जाए साथ ही इसमें प्रभावित व्यक्ति को नोटिस देने और सुनवाई के लिए समय देने की मांग की गई थी