पुलिस ने एक सार्वजनिक रैली में भाषण के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है

पाकिस्तान में राजनीतिक तूफान देखने को मिल रहा है. पुलिस ने एक सार्वजनिक रैली में भाषण के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इमरान खान ने अपनी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी के बाद महिला और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी .शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान के खिलाफ कोई सामान्य मुकदमा दर्ज नहीं किया बल्कि आतंकवाद विरोधी अधिनियम के fir दर्ज की है. अगर इमरान पर jurm साबित हो जाता है तो वह लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं.

इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गुरुवार तक जमानत मिल गई थी .इस दौरान वह आतंकवाद विरोधी अदालत में पेश हो सकते हैं. इमरान ने भी डीआईजी दशहरे की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को इस्लामाबाद में एक रैली की. Fir में कहा गया कि इस दौरान इमरान ने पुलिस अधिकारियों और एक महिला जज को धमकी दी . महिला जज नहीं शाहबाज गिल को हिरासत में रखने की मंजूरी दी थी.

पुलिस इस कानून के तहत इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है. हालांकि विशेषज्ञों का नाम मानना है कि अगर पुलिस मानती है कि इमरान की भाषा से तनाव पैदा हो सकता है तो कई अन्य कानून है. लेकिन उन पर लगे आतंकवाद विरोधी कानून को धारा कोर्ट में नहीं टिक सके. अगर इस कानून की बात करें तो आतंकवादी गतिविधि से किसी व्यक्ति की जान जाती है तो आरोपी को मौत की सजा का प्रावधान है .वहीं अन्य मामले में अगर आरोप साबित हो जाता है तो कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा उम्र कैद और जुर्माना भी हो सकता.