मामला सुनने योग्य है और ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को जज ने खारिज भी किया है

ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला आ चुका है, जी हां आपको बता दें कि जज ने कहा है कि मामला सुनने योग्य है. और ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को जज ने खारिज भी किया है. आपको बता दें कि, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि मामला सुनने योग्य है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे. आपको यह भी बता दें कि मसाजिद कमेटी ने कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. अंजुमन इंतजाम या मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता मेराज उद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह जिला जज के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दायर करेंगे. अदालत के फैसले के बाद हिंदू समाज में ख़ुशी की लहर देखने को मिली. वाराणसी के नीलकंठ कॉलोनी निवासी विकास श्रीवास्तव ने कहा कि यह हिंदू समाज की बहुत बड़ी जीत है. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि कमीशन रिपोर्ट पर अगली सुनवाई होगी.