उत्तर प्रदेश के बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, गैंगस्टर एक्ट में 5,00,000 का जुर्माना भी लगा

उत्तर प्रदेश के बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, गैंगस्टर एक्ट में 5,00,000 का जुर्माना भी लगा. आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 16 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट में यह सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने गुरुवार को ही उन्हें दोषी करार दिया. मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है. आपको बता दें कि, इससे पहले गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया गया. सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया. गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे इसमें दो गाजीपुर वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही जिस तरह और बहस पूरी हो चुकी थी इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी.