2016 में हुए डिमॉनेटाइजेशन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने उसे Valid करार दिया है

2016 में हुए डिमॉनेटाइजेशन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने उसे Valid करार दिया है. आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 में ₹500 और ₹1000 के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है. जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने 4:1 से बहुमत से के पक्ष में फैसला सुनाया है. हालांकि 5 जजों की टीम में से एक जज न्यायमूर्ति Naagratna  ने नोटबंदी के फैसले को गैरकानूनी ठहराया. उन्होंने आरबीआई को सीमा लांगने तक की बात तक कह डाली.