2016 में हुए डिमॉनेटाइजेशन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने उसे Valid करार दिया है. आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 में ₹500 और ₹1000 के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है. जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने 4:1 से बहुमत से के पक्ष में फैसला सुनाया है. हालांकि 5 जजों की टीम में से एक जज न्यायमूर्ति Naagratna ने नोटबंदी के फैसले को गैरकानूनी ठहराया. उन्होंने आरबीआई को सीमा लांगने तक की बात तक कह डाली.