सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के डिसीजन को स्थिरता पर रख दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के डिसीजन को स्थिरता पर रख दिया है. उत्तराखंड हाई कोर्ट का डिसीजन था हल्द्वानी रेलवे की जगह को खाली कराने का. परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है. यानी कि अभी बुलडोजर नहीं चलेगा हल्द्वानी की जगह पर. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 50,000 लोगों के सर से छत एकदम से रातों-रात नहीं छीनी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पुलिस बल है वह वहां रहने वाले नागरिकों को धमका नहीं सकते नाही अपनी जान लगाकर उन्हें हटा सकते हैं. वहां से ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से वहां की जनता काफी ज्यादा खुश दिखाई दी. पुष्कर सिंह धामी ने इस डिसीजन का स्वागत किया है. ऐसा कहा जा रहा था कि लगभग 4000 परिवारों से उनकी छत छिन जाएगी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बचा लिया.