राजस्थान की हाईकोर्ट ने जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में सभी 4 दोषियों को बरी किया है.

राजस्थान की हाईकोर्ट ने जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में सभी 4 दोषियों को बरी किया है. अदालत ने इस मामले में डिफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया है. बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोषियों की अपील को मंजूर करते हुए उनके पक्ष में राहत भरा फैसला सुनाया है .राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के मामले के दोषी एक नाबालिग का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है .बाकी सभी अभियुक्त की बरी कि. इससे पहले साल 2019 में जयपुर की निचली अदालत ने जयपुर बम ब्लास्ट केस में फैसला सुनाते हुए इस मामले के 4 आरोपियों को दोषी माना था. आरोपियों का यूएपीए के तहत अलग-अलग धाराओं में जो दोषी माना गया था. अदालत ने एक आरोपी को बरी भी कर दिया था .दरअसल इस मामले में कुल 5 आरोपी थे. 2019 में जब निचली अदालत ने तो उनमें से चार दोषी को पाया गया. जबकि एक को बरी कर दिया था.