दिल्ली हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक कि ओसामा बिन लादेन से तुलना को गलत बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक कि ओसामा बिन लादेन से तुलना को गलत बताया. कोर्ट एनआईए की उस याचिका पर जवाब मांग रहा था, जिसमें उन्होंने टेरर फंडिंग के एक मामले में मलिक की मौत की सजा की मांग की है. जैसे सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने मलिक को 9 अगस्त को पेश होने को कहा. सनवाई के दौरान NIA की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मलिक की तुलना लादेन से की इस पर जस्टिस मदन ने कहा, दोनों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि ओसामा ने किसी भी अदालत में किसी मुकदमे का सामना नहीं किया.