ड्राइवर संगठन ने विरोध जताया जिसमें उन्होंने ड्राइवर से संबद्ध संसद में पास किए bill पर. जी हां मिनी बस एसोसिएशन अध्यक्ष मोहम्मद आजाद ने बताया कि संसद में एक बिल लाया गया, जिसमें कहा गया है कि अगर सड़क हादसे में किसी की मौत हो जाती है और वाहन चालक वाहन से फरार हो जाता है तो उसको लाखों रुपए और 10 साल की कैद होगी. 7 लख रुपए का जुर्माना. उन्होंने कहा कि सरकार का या कानून ड्राइवर समुदाय के खिलाफ बनाया गया है, उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद वहां रुकने वाले ड्राइवर पर अक्सर किसी और से हमला किया जाता है, सरकार ने इस नए बिल में यही नहीं बताया कि उसे हमले में ड्राइवर को होने वाली स्थिति या फिर ड्राइवर की होने वाली मौत पर केंद्र सरकार द्वारा क्या प्रावधान रखा जाएगा है.