दुनिया के सबसे पावरफुल कहे जाने वाले नेता रशिया के प्रेसिडेंट व्लादीमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है. जी हां यह अरेस्ट वारंट किसी और ने नहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया है. व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अब देखना यह होगा कि व्लादिमीर पुतिन को Arrests कर पाता है कोई कि नहीं. कोर्ट ने कहा Putin ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं, वह यूक्रेन बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार है. हालांकि रूस ने युद्ध अपराधों के आरोपों से इनकार किया है. वारंट पर यूक्रेन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है. वारंट के बाद अब पुतिन के सामने और भी मुश्किल चुनौती आने वाली है. आईसीसी के करीम खान से यही सवाल पूछा गया कि क्या पुतिन गिरफ्तार किए जा सकते हैं, उन्होंने कहा आईसीसी के पास किसी भी देश के नेता या किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने की शक्तियां नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास खुद का कोई पुलिस बल नहीं है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आईसीसी किसी भी देश के लीडर को दोषी ठहरा सकता है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकता है. लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए दुनिया भर के देशों पर निर्भर रहता है. ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के दो ही तरीके से हो सकती है, पहला पुतिन को प्रत्यर्पित किया जाए, दूसरा रूस के बाहर किसी अन्य देशों में गिरफ्तार किया जाए.