SEBI  ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और दो व्यक्तियों पर कुल ₹30 lakh का जुर्माना लगाया

सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और दो व्यक्तियों पर जिओ-फेसबुक सौदे के शेयर के बारे में बाजारों को सीधे जानकारी नहीं देने पर कुल ₹30 lakh का जुर्माना लगाया. सेबी के मुताबिक 30 lakh  रूपए की जुर्माने की रकम को 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा.

सेबी ने एक आदेश में कहा कि जिओ-फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजारों को सीधे जानकारी ना देकर समाचार पत्र में इसकी जानकारी दी गई थी, इसे सेबी के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज और सावित्री पारीक एवं के सेठूरामन पर संयुक्त रूप से ₹30 lakh का जुर्माना लगाया गया है.